बदल गए नियम अब जनधन और बेसिक सेविंग खाते में नहीं रखना होगा न्यूनतम बैलेंस New Banking Rule

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New Banking Rule: बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस न रखने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाता है। इसी प्रकार, जारी हुए आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न प्रकार की बैंकों ने बीते 5 वर्षों में अपने ग्राहकों से करीब 8500 करोड़ रुपए की राशि बतौर जुर्माना न्यूनतम बैलेंस न रखने के रूप में वसूली है। इसके जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि अब से देश के किसी भी बैंक शाखा में बेसिक सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस रखने पर किसी भी प्रकार का जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है।

बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए बनाए गए नियम पीएम जनधन खाते एवं बेसिक सेविंग खाते पर लागू नहीं होंगे। यह नियम बैंक द्वारा केवल उन ग्राहकों पर लागू किए जा सकते हैं, जिनसे बैंक द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। देश के जिन सरकारी बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अपने ग्राहकों से भारी भरकम जुर्माना वसूला गया है, उन बैंकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं

1. बैंक ऑफ़ इंडिया

2. बैंक ऑफ़ बड़ोदा

3. पंजाब एंड सिंध बैंक

4. पंजाब नेशनल बैंक

5. केनरा बैंक

6. यूको बैंक

7. इंडियन बैंक

8. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

9. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र

10. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

इन सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में अपने ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण करीब 2331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है, जो कि पिछले वर्ष वसूली गई रकम से करीब 25% अधिक है। यदि हम वित्त वर्ष 2023 की बात करें, तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण अपने ग्राहकों से वित्त वर्ष 2023 में करीब 633 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इसी प्रकार, बैंक ऑफ़ बड़ोदा द्वारा करीब 386 करोड़ रुपए एवं इंडियन बैंक द्वारा करीब 369 करोड़ रुपए की राशि न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण जुर्माने के रूप में वसूली गई है।

न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, अब से देश के किसी भी पीएम जनधन खाताधारक एवं बेसिक सेविंग अकाउंट धारक व्यक्ति को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब किसी भी सरकारी बैंक द्वारा ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस के रूप में जमा राशि वसूल नहीं की जा सकती है।

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