Saving Account Update : हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए, आज बिना बैंक खाते के कोई भी काम करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसलिए, नागरिकों के लिए बैंक खाता खोलना आवश्यक है। अगर आपका खाता किसी बैंक में नहीं खुला है तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हर कोई बैंक के माध्यम से बचत खाता खुलवाता है। आपको बता दें कि बचत खाते में आप एक निश्चित सीमा तक ही पैसे रख सकते हैं। हाल ही में आरबीआई की ओर से सेविंग अकाउंट की लिमिट से जुड़ा एक नया नियम बनाया गया है। तो आइए आज जानें कि बचत खाते में कितना पैसा रखा जा सकता है।
सेविंग अकाउंट लिमिट
आज हर घर में डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर किया जाता है और इसके लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। यदि आपने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है तो आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब आपका बचत खाता बैंक में खुला हो। इस बचत खाते में सीमित मात्रा में ही पैसा रखा जा सकता है। अगर सीमा पार हो गई है और खाते में पैसा रखा है तो आयकर विभाग से जुड़ा कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ सकता है।
डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम – Saving Account Update
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल माध्यम से लेनदेन करना बहुत आसान हो गया है। चाहे आपके पास पैसे हों या न हों, आप अपने फोन से भुगतान कर सकते हैं। आजकल, हर बैंक ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है, जिससे वित्तीय लेनदेन करना सुविधाजनक हो गया है। इसके अलावा, लेनदेन करने के लिए Paytm, PhonePe, डेबिट कार्ड और RuPay कार्ड जैसे विभिन्न मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं।
सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की लिमिट – Saving Account Update
अभी तक यह निर्धारित नहीं किया गया है कि बचत खाते में पैसे रखने की कोई सीमा है या नहीं, लेकिन आयकर विभाग द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए बचत खाते में पैसे रखने की सीमा निर्धारित की गई है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, कोई भी नागरिक एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख या उससे अधिक पैसे नहीं रख सकता है। इससे ज्यादा पैसे रखने पर आयकर विभाग पूछताछ करेगा।
बचत खाते में जमा राशि पर कितना आयकर लगता है? – Saving Account Update
आयकर विभाग आपके बचत खाते पर हमेशा नजर रखता है। जब भी आप अपने खाते से पैसे निकालते हैं या बैंक में जमा करते हैं तो सारी जानकारी आयकर विभाग के साथ साझा की जाती है। अगर आपके पास एक वित्त वर्ष में 10 लाख की सीमा के अंदर पैसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालाँकि, यदि आपकी सीमा 10 लाख से अधिक है, तो आप आयकर देना शुरू कर देंगे। आयकर का भुगतान न करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
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