Viklang Pension Yojana: भारत सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के सभी विकलांग नागरिकों के आवेदन फार्म जमा किए जाएंगे। इस योजना के तहत विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत विकलांग नागरिक हर महीने ₹1000 की राशि पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
आज इस आर्टिकल में हम आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही, आपको विकलांग पेंशन योजना के लिए निर्धारित पात्रता और आवेदन हेतु लगने वाले सभी जरूरी दस्तावेज की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
Viklang Pension Yojana 2024
सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य और देश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार अपने स्तर से विकलांग नागरिकों की सहायता कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर विकलांग पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है ताकि हर विकलांग व्यक्ति तक आर्थिक मदद पहुंच सके।
केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लिए ₹600 महीने की आर्थिक राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि में अलग-अलग राज्य सरकारें अपने अनुसार वृद्धि कर सकती हैं। वर्तमान में, देश की हर राज्य सरकार अपने राज्य के विकलांग नागरिकों को ₹1000 महीने की पेंशन प्रदान कर रही है।
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता
1. इस योजना के लिए आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदन जमा करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
4. व्यक्ति के पास बैंक खाता होना चाहिए।
5. इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पैन कार्ड
4. बैंक पासबुक
5. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
6. आय प्रमाण पत्र
7. जाति प्रमाण पत्र
8. विकलांगता प्रमाण पत्र
9. पासपोर्ट साइज फोटो
10. मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
1. आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध पेंशन योजना हेतु आवेदन वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
3. यहां आपको पेंशन सूची में से विकलांग पेंशन योजना का चयन करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
4. अब आपको एक नए पेज में आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
5. विकलांग पेंशन योजना में लगने वाले सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
6. अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा कर दीजिए।
इस प्रकार आप विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। संबंधित विभाग द्वारा जमा किए गए आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। इस योजना हेतु निर्धारित सभी जरूरी पात्रता का पालन करने वाले नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में ₹1000 की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
सरकार द्वारा इस योजना में लाभार्थी व्यक्ति को पेंशन राशि आवेदन करते समय प्रदान किए गए बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत अपने ग्राम पंचायत, जनपद कार्यालय या लोक सेवा केंद्र जाकर ऑफलाइन आवेदन फार्म भी जमा किया जा सकता है।
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